Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) ने city gas distribution (CGD) कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे PNG (Domestic) गैस की कीमत एक समान रखें, चाहे उपभोग कितना भी हो। यह कदम ऐसे मामलों को रोकने के लिए उठाया गया है जहां कुछ CGD entities telescopic pricing लागू कर रहे थे, यानी उपभोग की एक निश्चित सीमा पार करने पर प्रति SCM (Standard Cubic Meter) गैस की कीमत बढ़ा दी जाती थी। PNGRB ने स्पष्ट किया है कि यह प्रथा गलत है और इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अनुचित शुल्क लगाया जा सकता है। सरकार द्वारा APM gas (Administered Price Mechanism) के तहत city gas retailers को प्राकृतिक गैस कम दाम पर उपलब्ध कराई जाती है, जिसे वे PNG (Domestic) के रूप में घरों तक पहुँचाते हैं। APM गैस की कीमत बाजार की तुलना में कम होती है ताकि घरेलू उपयोग और परिवहन क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल बढ़े। PNGRB ने कहा कि यह अपेक्षा की जाती है कि CGD कंपनियां इस सब्सिडी का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं। PNGRB के नोटिस में बताया गया है कि कुछ CGD कंपनियां PNG Domestic उपभोक्ताओं के लिए telescopic pricing structure अपना रही हैं, जिसमें उपभोग बढ़ने पर गैस की कीमत भी बढ़ जाती है। यह प्रथा न केवल घरेलू उपभोक्ताओं के साथ अन्यायपूर्ण है, बल्कि इससे subsidised APM gas का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इसका मतलब है कि कुछ वाणिज्यिक उपभोक्ता, जिन्हें बाजार दर पर गैस खरीदनी चाहिए, वे खुद को घरेलू उपभोक्ता बताकर सस्ती APM गैस का लाभ उठा सकते हैं। PNGRB ने इस मामले में कोई CGD कंपनी का नाम सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि APM gas CGD entities को PNG Domestic और CNG (Transport) की मांग पूरी करने के लिए दी जाती है
यह गैस concessional rate पर उपलब्ध कराई जाती है ताकि घरेलू और परिवहन दोनों क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की पहुंच बढ़ाई जा सके। इसलिए, CGD कंपनियों से अपेक्षा है कि वे इस सब्सिडी का लाभ सही उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं। PNGRB ने कहा है कि PNG Domestic गैस की कीमत सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए समान होनी चाहिए, चाहे उनकी दैनिक खपत कितनी भी हो। उन्होंने CGD कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने उपभोक्ता पैटर्न की समीक्षा करें और उन मामलों की जांच करें जहां घरेलू उपभोक्ताओं की खपत औसत से काफी अधिक हो। ऐसी अनियमितताओं को पहचान कर उचित सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए ताकि नियमों का सही पालन हो सके। इस आदेश का मकसद पारदर्शिता और समानता बनाए रखना है। PNGRB ने यह भी संकेत दिया है कि जैसे LPG के मामले में differential pricing होती है – जहाँ घरेलू उपभोक्ता 14.2-kg सिलेंडर सब्सिडी पर खरीदते हैं जबकि होटल और रेस्तरां जैसे वाणिज्यिक उपभोक्ता 19-kg सिलेंडर बाजार दर पर खरीदते हैं – वैसे ही PNG Domestic गैस की भी कीमत में एकरूपता होनी चाहिए। LPG की तरह PNG गैस में भी घरेलू सब्सिडी का गलत इस्तेमाल रोकना जरूरी है। इस नए निर्देश से CGD कंपनियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वे उपभोक्ताओं के डेटा की समीक्षा करें और गैस वितरण में निष्पक्षता बनाए रखें। PNGRB ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं को उचित और समान मूल्य पर गैस उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि घरेलू और परिवहन दोनों क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा का प्रसार हो सके
यह फैसला उन उपयोगकर्ताओं के लिए राहत की खबर है जो उच्च खपत के बावजूद अधिक कीमत नहीं देना चाहते। अब CGD कंपनियां उपभोक्ताओं से एक समान दर पर PNG Domestic गैस का शुल्क लेंगी, जिससे उपभोक्ताओं के बीच विश्वास बढ़ेगा और गैस की सही कीमत निर्धारण प्रणाली लागू होगी। इस दिशा में PNGRB का कदम घरेलू प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। इससे न केवल उपभोक्ता संरक्षण होगा, बल्कि बाजार में अनुचित प्रथाओं पर भी अंकुश लगेगा। एनर्जी सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम अहम साबित होगा। इस बदलाव के बाद CGD कंपनियों को अपनी मूल्य निर्धारण रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा और सरकारी नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। PNG Domestic गैस की uniform pricing से उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और वे सही दाम पर गैस प्राप्त कर सकेंगे। PNGRB के इस आदेश ने शहरों में प्राकृतिक गैस के उपयोग को और अधिक बढ़ावा देने की दिशा में एक मजबूत संदेश दिया है कि सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सतर्क है और ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है। आगामी समय में इस नीति का व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है, जो प्राकृतिक गैस के सही और न्यायसंगत वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है